PATNA : इस वक्त की बड़ी खबर पूरे बिहार से है। जहां बिहार सरकार को सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई गई है। और यह रोक कोई और नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट ने लगाई है। वहीं 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने की शुरुआत की थी जिस पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सरकार से अहम सवाल पूछा है और कहीं ना कहीं इस सवाल के साथ ही सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि जातीय जनगणना के दूसरा चरण पूरा होने के बाद तीसरी चरण को भी मई में पूरा करने का टारगेट था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के सीएम नीतीश को बहुत बड़ा झटका लगा है।
वहीं जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया हाई कोर्ट ने लोकहित याचिका पर सुनवाई कर बिहार में हो रही जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाए और इसकी अंतिम सुनवाई 3 जुलाई को होगी। साथ ही पटना हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में जाति आधारित गणना में जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी लीकेज नहीं होनी चाहिए।
सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं 500 करोड रुपए को लेकर हमने कहा था कि यह गरीबों का पैसा है और पटना हाईकोर्ट में इस बात को माना है। साथ ही सरकार में जो तरीका जाति आधारित गणना का अपनाया वह संविधान के खिलाफ था। इस वजह से पटना हाईकोर्ट ने हमारी बातों को माना और जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगाई।
पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट