द एचडी न्यूज डेस्क : राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है. दुमका कोषागार केस में राजद सुप्रीमो को फिर झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत नहीं दी है. रांची उच्च न्यायालय ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज की. अभी फिलहाल लालू यादव दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं. राजद सुप्रीमो अभी जेल में ही रहेंगे. अब दो महीने बाद मामले की सुनवाई होगी. आधी सजा पूरी करने की दलील हाईकोर्ट ने नहीं मानी. झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलीलें सही मानी. दो महीने हाफ सेंचुरी से कम होने के कारण उनके बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत नहीं दिया जाएगा. लालू को जमानत नहीं मिलने से राजद खेमे में घोर निराशा है. तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत लालू परिवार सन्न है.
आपको बता दें कि चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला है. लालू प्रसाद यादव की ओर से चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी करने आधार पर जमानत मांगी गई थी. इस मामले में उन्हें निचली अदालत से सात साल की सजा मिली है. पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से 42 माह से अधिक जेल में रहने का दावा किया गया था. सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा नहीं काटी है.
दरअसल, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में बहस समाप्त हो गई. पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्बल ने बहस की थी. कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्तावेज जमा कराया गया था. अब दूसरी पाली में फिर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की ओर से अब लालू की सजा की आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज अदालत को देकर बहस हुई.
गौरी रानी की रिपोर्ट