द एचडी न्यूज डेस्क : राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में पांच साल की सजा सुनायी है जबकि 60 लाख का जुर्माना भी सुनाया गया है. सीबीआई कोर्ट ने अभी-अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव सहित 38 लोगों की सजा सुनायी है. रांची स्थित रिम्स के होटवार जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं. इस मामले में 15 फरवरी को ही सुनवाई हो गई थी केवल सजा का ऐलान करना बाकी था. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का सबसे बड़ा मामला है.
लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कोर्ट में लालू यादव के स्वास्थ्य और बीमारी को देखते हुए कम से कम सजा देने की अपील की गई थी.
सजा के ऐलान से पहले कोर्ट पहुंचे थे कई नेता
सजा के ऐलान से पहले राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. लालू यादव की तबीयत सच में अच्छी नहीं है. माननीय न्यायाधीश को यह विवेकाधिकार है कि वो उसको रिलैक्स कर सकते हैं.