द एचडी न्यूज डेस्क : राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है. पटना गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले पर फैसला का ऐलान हो गया. न्यायाधीश गुरविंदर सिंह ने सजा सुनायी. जज ने चार दोषियों को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद, दो को 10 साल की सजा और एक दोषी को सात साल की सजा सुनाई है.
पटना गांधी मैदान ब्लास्ट केस में दोषी इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह को फांसी की सजा हुई है. वहीं उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा जबकि अहमद और फिरोज को 10- 10 साल की सजा और इफ्तिखार को सात साल की सजा सुनायी गयी है.
दरअसल, गांधी मैदान बम विस्फोट मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई खत्म हो गई है. बचाव पक्ष के वकील सैयद इमरान गनी ने कहा कि हम लोगों ने न्यायालय से अपील किया है कि इन सभी अभियुक्तों के रिहैबिलिटेशन पूरी उम्मीद है. इसलिए इन्हें कैपिटल सजाना दिया जाए. बता दें कि उनका यह भी कहना था कि हमने यह भी न्यायालय के समक्ष रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त के रिहैबिलिटेशन की उम्मीद है. उन्हें कैपिटल सजा ना दी जाए. तीन बजे फिलहाल फैसला आएगा.
आपको बता दें कि एनआईए ने नौ लोगों को दोषी ठहराया है. 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. हुंकार रैली में छह लोगों की मौत हुई थी.
विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट