बिहार
में लॉक डाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां ऑड एवं ईवेन की तर्ज पर
चलेंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया।
परिवहन विभाग के आधिकारिक
सूत्रों ने अनुसार ऑटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड (विषम
अंक) एवं ईवेन (सम अंक) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जायेगा। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
एवं रविवार को ईवेन नंबर के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा में ड्राइवर के
अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जायेगा एवं उसमें
ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी। जिला के बाहर
अंतरजिला परिचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे
टिकट के आधार पर किया जायेगा।
जिले के अंदर विभिन्न मार्गों
पर ई रिक्शा,
ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराये का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा
की जायेगी। इसका निर्धारण जिलाधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पैसेंजर की
संख्या के रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर समुचित भाड़ा निर्धारित करेंगे।
क्या है ऑड-ईवेन :
जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का
अंतिम अंक 1,2,3,7
अथवा 9 होगा, उसे ऑड
(विषम) नबंर माना जाएगा। उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0,2,4,6 अथवा 8 होगा उसे ईवेन (सम) नबंर कहा जायेगा।
परिवहन विभाग ने दिए हैं ये निर्देश :
– बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः
प्रतिबंधित रहेगा
– कंटेनमेंट जोन की सीमा में
पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे
– जिले के अंदर विभिन्न मार्गों
पर ऑटो रिक्शा,
ई- रिक्शा, टैक्सी आदि का किराया संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे
– ऑटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा में
ड्राइवर के अतिरिक्त, अधिकतम
मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी
– सवारी को लेकर वाहनों के
परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग अपनना अनिवार्य होगा
– ड्राइवर एवं यात्री को मास्क
पहनना अनिवार्य होगा
– वाहन चालक संबंधित वाहन को
सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे
– स्टैंड पर ऑटो ड्राइवर भीड़ नहीं
लगायेंगे
– इंटर डिस्ट्रिक्ट जाने के
ओला-उबर की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं
– दूसरे राज्यों से बिहार आने
वाले लोग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ओला, उबर की
टैक्सी से घर जा सकेंगे
– इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरु की गई
है
बसों के परिचालन पर रहेगी पूरी तरह रोक
इससे पहले सोमवार को बिहार
सरकार की ओर से जारी कोरोना लॉकडाउन 4 की
गाइडलाइन के अनुसार बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। लॉक डाउन
के इस फेज में भी बसों के परिचालन पर रोक रहेगी। बसें जिला के अंदर या एक से दूसरे
जिले के लिए नहीं चलेंगी। सरकार ने किराए के बसों के परिचालन पर रोक को जारी रखने
का निर्णय लिया है। वहीं ऑटो रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा।
टैक्सी का इस्तेमाल भी सीमित
सरकार ने ओला/उबेर समेत टैक्सी
सेवा को शुरू करने की इजाजत पहले ही दी है। पर इनका इस्तेमाल चिकित्सकीय कारण या
फिर विशेष ट्रेनों से आने-जानेवाले ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य कारण से
टैक्सी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं निजी वाहन या लोगों को भी
आनेजाने की छूट नहीं दी गई है। उन्हीं सेवाओं से जुड़े लोग जिला के अंदर या दूसरे
जिला तक निजी गाड़ियों से आ जा सकते हैं जिन्हें अनुमति दी गई है।
