द एचडी न्यूज डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार की रात बैठक हुई. सीएम नीतीश के अलावा इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित तमाम अला अधिकारी मौजूद थे. बिहार कैबिनेट ने सोमवार को नए बिल्डिंग बायलॉज (बिहार भवन उप विधि 2014) में संशोधन की स्वीकृति प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी. उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि नए बिल्डिंग बायलॉज की कैबिनेट से मंजूरी मिल जाने से शहरी क्षेत्रों में निर्माण को लेकर खासतौर पर ऊंची इमारतों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा. कम क्षेत्रफल में शहर की बढ़ती आबादी की आवासीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
गंगा किनारे 25 मीटर तक किसी भी निर्माण पर पूरी तरह रोक रहेगी
बिहार भवन उपविधि 2014 में प्रस्तावित संशोधन के प्रमुख बिंदुओं में अपार्टमेंट, प्राधिकार, भवन ऊंचाई, फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर), विरासित प्रक्षेत्र, मिश्रित भूमि उपयोग, प्राचीर, रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद्, बिल्डर्स, अभियंता, सड़क चौड़ाई एवं सर्विस फ्लोर इत्यादि बिंदुओं के परिभाषाओं में अस्पष्टता एवं व्यवहार्यता के उद्देश्य से संशोधन किए गए हैं.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी के किनारे तटबंध के निचले किनारे से शहरी इलाके की ओर 25 मीटर की भूमि के अंदर निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं होगी. अन्य नदियों के मामले में अधिकतम आसिलेटेड किनारे से 30 मीटर की भूमि पट्टी के अंदर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी.
बहुमंजिली इमारतों में खुली जगह और ग्रीन एरिया में वृद्धि होगी
तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि बहुमंजिला भवन के निर्माण के क्रम में निर्माण परिसर में खुले जगह में वृद्धि लाने, ग्रीन एरिया के बेहतर सुविधाओं के दृष्टिकोण से 19 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवनों के लिए ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40 प्रतिशत रखा गया है. 25 फीट चौड़ी सड़क पर जी प्लस 4 अधिकतम ऊंचाई 16 मीटर के भवन की अनुमति का प्रावधान रहेगा.
30 फीट चौड़ी सड़क पर जी प्लस 6 की अधिकतम ऊंचाई 22 मीटर के भवन निर्माण की अनुमति रहेगी. 40 फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर इस उपविधि में प्रावधानित अन्य शर्तों के तहत ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा. इसके अलावा बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली-2014 में भी संशोधन की स्वीकृति दे दी गई. अब प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रमंडलीय कमिश्नर की जगह डीएम होंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले
- पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पांच एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा. इसके लिए 59.75 करोड़ व्यय की मंजूरी दी गई.
- पटना विश्वविद्यालय में नया एकेडमिक भवन का निर्माण होगा. इस पर 89.45 करोड़ रुपए खर्च होंगे. कैबिनेट ने तत्काल इसके लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर.
- बख्तियारपुर- ताजपुर महासेतु के लिए 936 करोड़ के लोन को मंजूरी मिली.
- दिघवारा-शेरपुर छह लेन महासेतु के लिए 86 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की खातिर 316.71 करोड़ को मंजूरी.
विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट