पटना : बिहार सरकार अब सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर मुआवजा देगी. बिहार सरकार के परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति को पांच लाख मुआवजा देगी. जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50 हज़ार रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान है. परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बातचीत में बताया कि लोगों को इस योजना से काफी राहत मिलेगी. लोगों के घर में अगर ऐसी घटना घटती है तो वह लोग उस समय दुख की घड़ी से गुजरते हैं. इसलिए उन लोगों को उस समय काफी राहत मिलेगी.
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो बस के किराए बिहार में अधिक लेने वाले बस मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि परमिट रद्द कर दी जाएगी और बस को जब्त कर लिया जाएगा. ड्राइवर की लाइसेंस रद्द की जाएगी. मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीएनजी बसें से बिहार में चलेंगी. बिहार में पाइपलाइन सीएनजी लगाए जा रहे हैं. हर जगह पर सीएनजी की पाइपलाइन बिछ रही है.
मंत्री शीला मंडल ने कहा कि इसके लिए सरकार पूरी तरीके से सजग है और जल्द से जल्द अधिक से अधिक सीएनजी बिहार में चलेंगे. अभी फिलहाल बिहार सरकार के तरफ से 50 ही बसें चल रही है. आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी. बसों को लेकर पूरी जानकारी मंत्री ने दी. पर्यावरण को देखते हुए सीएनजी बसें से लोगों को काफी फायदा होगा.
संजय कुमार मुनचुन की रिपोर्ट