RANCHI: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में हुई। जहां कोर्ट ने निर्णय लेते हुए मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को राहत दी।
शर्त के साथ मिली है जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने केवल अग्रिम जमानत नहीं दी है बल्कि उन पर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर भी तत्काल रोक लगायी है । इसके अतिरिक्त कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत के साथ एक शर्त भी लगायी है । कोर्ट ने उन्हें दो शर्तें मानने को कहा है । पहली शर्त के तहत अभिषेक झा को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा । वहीं दूसरी शर्त के तहत इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे ।
छह मई को 20 से अधिक ठिकानों पर पड़ा था छापा
मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 6 मई 2022 को तत्कालीन खान एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के 20 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवासीय कार्यालय से 19 करोड़ रुपये से अधिक की नकद बरामद हुए थे। विभिन्न कार्रवाई के बाद पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। 25 मई को पूजा सिंघल को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक झा को भी आरोपी बनाया गया था।
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
अभिषेक झा ने अग्रिम जमानत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अ को बताया था कि बेटी की तबियत ठीक नहीं रहती है । ऐसे में उसकी देखभाल करना जरूरी है। इस ग्रांउड के आधार पर जमानत मांगी थी।
रांची से गौरी रानी की रिपोर्ट