Rohtas:
देश भर में हिट एंड रन कानून के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि फ़िलहाल यह कानून लागू नहीं किया जाएगा बावजूद सरकार के आवश्वासन के बाद भी ड्राइवर अब भी एकजुट है तथा वाहनों का अब भी परिचालन ठप्प है। ऐसे में जिले में दूर दराज से आने – जाने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं , इतना ही नहीं इक्के -दुक्के वाहन चल भी रहे हैं तो यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा हैं।
गीता देवी महिला यात्र
जहानाबाद से पहुंची गीता देवी को 50 किलोमीटर दूर रोहतास प्रखंड जाना पङता हैं पर जाने का साधन तिलौथू तक ही मिला हैं । ऐसे में वह काफी परेशान हैं, उन्होंने बताया कि ऑटो चालक चार गुना किराया वसूल रहे है एक तो घंटों सड़क पर काफी देर से सामान लेकर खड़े रहना परता है और कोई बस मिलती नहीं न ही दूसरा वाहन मिलता हैं। ऐसे में काफी विनती के बाद भी एक ऑटो मिलता है तो वह भी चार गुना किराया मांगता हैं पर क्या करें अब जाना तो है ही परेशानी कितनी ज्यादा हो रही है यह हम ही समझ सकते है कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
दीपक कुमार छात्र
छात्र दीपक कुमार बताते हैं कि वह नेहरू कॉलेज से आते हैं तथा उन्हें तिलौथू जाना होता है ऑटो वालो के मनमानी का आलम यह है कि किराया जहां मात्र 10 रुपया है तीन गुना किराया वसूल रहें है ऐसे में वह काफी परेशान है ।
ऑटो चालक अभिनव कुमार मिश्रा
वही ऑटो चालक अभिनव कुमार मिश्रा बताते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून लाने से परेशानी सबकी बढ़ गई है चाहे वह ड्राइवर हो या फिर यात्री सभी परेशानी झेल रहे हैं। वह बताते हैं कि बंदी के दौरान वाहन चलाना भी किसी बड़े रिस्क से कम नहीं है क्योंकि प्रदर्शनकारी वाहनों को चलने नहीं दे रहे हैं तथा वाहन के शीशे तक तोड़ दे रहे हैं ऐसे में हम लोग इंसानियत को देखते हुए लोगों को गंतव्य तक किसी तरह पहुंचा दे रहे हैं मनमाना किराया वसूलने का आरोप गलत है। केंद्र सरकार को चाहिए कि हिट एंड रन कानून को अगर लाना है तो कानून में बदलाव करें तभी यह सभी के लिए हितकर होगा ।
गौर तलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हिट एंड रन के नए कानून के तहत देशभर में ड्राइवर के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है इस कानून के तहत अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइवर किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी इसके अलावा 7 लाख का जुर्माना भी देना होगा ।