Jharkhand: झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा करेंगे सीएम हाउस का अनिश्चितकालीन घेराव
झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा आज से सीएम हाउस का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे । अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन करेंगे। मोर्चा के पूर्व संयोजक विनोद बिहारी महतो ने बताया कि वर्तमान में यह आंदोलन तीन दिनो का है लेकिन परिस्थिति के अनुसार यह अनिश्चितकालीन हो सकता है।
मोरहाबादी मैदान और सीएम हाउस के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू
सीएम हाउस घेराव कार्यक्रम और 29 दिसंबर को सरकार की चौथी वर्षगांठ के कार्यक्रम को देखते हुए मोरहाबादी मैदान और सीएम हाउस के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 निषेधाज्ञा लगा दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि सहायक अध्यापकों के इस आंदोलन की वजह से विधि व्यवस्था में खलल पड़ सकता है एवं यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है।
हर हाल में सीएम हाउस पंहुचने की कोशिश करेंगे।
झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरहाबादी से निकालकर सभी सीएम हाउस पहुंचेंगे। उनका यह कार्यक्रम पूर्व नियोजित है और इसे किसी भी हाल में पूरा किया जाएगा। इस आंदोलन में राज्य भर के विभिन्न जिलों से सहायक अध्यापक हजारों की संख्या में रांची पहुंच रहे हैं। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा आंदोलन को लेकर पूरी तैयारी में हैं। वे हर हाल में सीएम हाउस पंहुचने की कोशिश करेंगे। मोर्चा का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि उन्हें सरकार बनने के 3 महीने के भीतर ही वेतनमान देगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त बिहार की तर्ज पर सेवा करने की बात की गई थी। अनुकंपा पर नौकरी देने का भी प्रावधान लाने की बात कही थी। सरकार इन सबसे मुकर गई। यही वजह है कि अब आसपास की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
आज सुबह 6:00 बजे से 29 दिसंबर की रात 11:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा करने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना मना होगा। किसी प्रकार के हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा या भाला आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ-साथ बिना पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा।