उपायुक्त गोड्डा सुनील कुमार के द्वारा आदेश जारी कर बताया गया कि कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में Lock Down किया गया है। इस दौरान आम लोगों को घर में रहने की अपील करते हुए बाहर निकलने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। लागों को खाद्य सामग्री की कमी नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस हेतु जरूरत के सामानों के क्रय-विक्रय हेतु 06ः00 बजे पूर्वाह्न से 02ः00 बजे अपराह्न तक छूट दी गयी है। इस दौरान ऐसा पाया जा रहा है कि निजी चार पहिया वाहनों में आवश्यकता से अधिक एवं दो पहिया वाहन में एक से अधिक व्यक्ति बैठकर सवारी कर रहे हैं जो उचित नहीं है।

ऐसी स्थिति में आदेशित है कि चार पहिया वाहनों में चालक सहित कुल दो एवं दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति से अधिक सवारी नहीं करेंगे। साथ ही चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का बिना उपयोग किये एवं दो पहिया वाहन सवार बिना हेलमेट के किसी भी परिस्थिति में सवारी नहीं करेंगे। आदेश का उल्लंघन की स्थिति में नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

संदीप राज की रिपोर्ट