DESK:- क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम 16 मार्च से यानी आज से ही बदल गए हैं. नए नियम कार्ड को और सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए लाए गए हैं. हालांकि इनसे आपको कुछ फायदे हैं, तो कुछ नुकसान भी. भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस को और आसान साथ ही पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दोनों कार्ड को इश्यू/रीइश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था. ये नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे.


सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगा आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी/फिर से जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शंस के लिए सक्रिय करें. नए नियम के अनुसार, अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल कर सकेंगे.
सभी कार्ड पर लागू होगा नियम
जिन लोगों के पास अभी कार्ड है, वे अपने जोखिम के आधार पर ये तय कर सकेंगे कि वे अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं. यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं.
