पटना: अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है। ऐसे में दूसरे राज्य से शस्त्र लाइसेंस लेने वाले व हथियारों के भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले लोग अब सावधान हो जाये। क्योंकि आये दिन राज्य से बाहर यथा उत्तर पूर्व के राज्यों नागालैंड, जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के शस्त्र का जब तक संबंधित राज्यों के अनुज्ञापन प्राधिकार (Licensing Authority) से सत्यापन नहीं हो जाता है। तब तक की अवधि के लिए उन शस्त्रों को निकटतम थाने में या आयुध नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत प्रपत्र-VIII में शस्त्र एवं कारतूस जमा रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी आयुध नियम, 1962 के तहत प्रपत्र XIV में स्वीकृत शस्त्रधारी के प्रतिष्ठान में शस्त्र जमा कराने सबंधी कार्रवाई दिनांक-15.02.2024 तक पूर्ण कर ली जाय।
इस तिथि के बाद बिना सत्यापन कराये गये हथियार शस्त्र अवैध माने जायेंगे तथा आयुध अधिनियम, 1959 के संगत प्रावधानों के तहत अवैध हथियार शस्त्र रखने वाले शस्त्रधारकाे के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। बताया जाता है कि यह सत्यापन इस लिए किया जा रहा है, जिससे सरकार के पास भी बहार से आने वाले हथियार का डेटा हो सके। पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगातार कार्यवाई की जा रही है। बावजूद भी दूसरे राज्य से शस्त्र लाने से लोग बाज नहीं आ रहे है।
वहीं दूसरी ओर इन दिनों हथियार का प्रदर्शन समय-समय पर शादी-विवाह या अन्य अनुष्ठानिक अवसर पर किये जाने वाले हर्ष फायरिंग तथा सोशल मीडिया में फोटो एवं रील्स (Reels) बनाकर अपलोड किए जाने की सूचना प्रकाश में आई है। इस संबंध में हर्ष फायरिंग (Celebratory gun firing) पर पूर्ण रूप से रोक लगाये जाने के संबंध में विभागीय पत्रांक-6254 दिनांक-23.05. 2023 द्वारा व्यापक निर्देश दिया गया है। तथा उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1950 की संगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।