PATNA: बिहार में चल रहे जातीय गणना पर रोक लगाने से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जातीय गणना पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने कहा कि 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। 90 फीसदी पूरा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है। अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातिगत गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है।
इधर हाई कोर्ट के फैसले के चंद घंटे के बाद ही सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी किया। सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया गया है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अवरुद्ध कार्य को फिर से शुरू किया जाए।
बता दें कि पिछले साल जातिगत गणना का आदेश दिया गया था और बिहार सरकार के अनुसार यह लगभग पूरा भी कर लिया गया है।