बिहार: पटना हाइकोर्ट द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की गयी. जिसमे पटना एयरपोर्ट सहित राज्य के अन्य एयरपोर्ट के निर्माण उसके विकास और नवीनीकरण को लेकर चर्चा की गयी. कोर्ट ने केंद्र,राज्य सरकार और एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को कहा कि वह इस संबंध में मिल बैठ कर उचित निर्णय ले. वही अगली सुनवाई में 28 जुलाई को इस से जुड़ी पूरी जानकारी देने को कहा.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिहार में एक भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नहीं है .
उन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बने और इसके लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकार को पत्र भी लिखा जा चुका है. सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने सहमति जताते हुए कहा कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए सस्ती जमीन बिहार में मौजूद है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
-अनामिका की रिपोर्ट