आज यानी की एक जुलाई से बिहार में सिंगल यूज ऑफ़ प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।साथ ही थर्मोकॉल से बनी प्लास्टिक ,चम्मच ,कटोरी इत्यादि पर पाबंदियां लगा दी गई है।अगर कोई प्लास्टिक के थैले के साथ नज़र अता है तो उसपे 500 रूपये का जुरमाना लगाया जायगा। । थर्मोकॉल से बनी प्लेट ,कटोरी,चम्मच,बैनर,पोस्टर,सजावट की सामग्रियां इत्यादि चीजों को कोई घर में रखता है भण्डार करके, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 5 साल की सजा के साथ 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों ही लग सकता है।
नगर निगम के अधिकारी के अनुसार प्रतिदिन नगर निगम के 75 वार्ड से करीब 924 टन कूड़ा – कचरा निकलता है। जिसका लगभग 7 फीसदी हिस्सा सिर्फ सिंगल यूज ऑफ़ प्लास्टिक और थर्मोकॉल से बने सामग्र्रिीयाँ मिलती है। पुरे राज्य में इन चीजों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। पटना नगर निगम ने एक टीम गठन की है जो मॉल,रेस्त्रां ,होटल,किराना दुकान इत्यादि जगहों पर सिंगल यूज़ ऑफ़ प्लास्टिक और थर्मोकॉल के खिलाफ अभियान चलाएगी साथ ही जो इस नियम को तोड़ते हुए पाए जायेंगे उन्हें पकड़ने का का काम करेगी। नगर निगम की अपर प्रमुख शिला ईरानी इस टीम का अचौक निरिक्षण करते रहेगी।