रांची : झारखंड पंचायत चुनाव में ‘नोटा’ (उपरोक्त में से कोई नहीं) का उपयोग कर कोई भी नागरिक उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है. लेकिन झारखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ‘नोटा’ का विकल्प नहीं होगा. मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को दिए निर्देश में इसका उल्लेख किया है.
बैलेट पेपर का रंग तथा उम्मीदवारों के नामों आदि के मुद्रण का भी निर्धारण
आयोग ने इसके साथ ही विभिन्न पदों के चुनाव में इस्तेमाल होनेवाले बैलेट पेपर का रंग तथा उसमें उम्मीदवारों के नामों आदि के मुद्रण का भी निर्धारण कर दिया है. बैलेट पेपर पर काले रंग में अभ्यर्थी के नाम, चुनाव चिह्न तथा अन्य प्रविष्टियां अंकित रहेंगी. पंचायत चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर होगा. आयोग ने जारी दिशानिर्देश में नामांकन की जगह तथा नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दिए हैं, जो 50 से 500 रुपए के बीच हैं.
प्रत्याशियों के लिए 50 से लेकर 500 रुपए तक नामांकन शुल्क तय
ग्राम पंचायत के सदस्य तथा ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित प्रखंड कार्यालय होगा. इसी तरह, पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए संबंधित अनुमंडल कार्यालय तथा जिला परिषद के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का स्थान संबंधित जिला मुख्यालय में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय होगा. ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन शुल्क 100 रुपए तय किए गए हैं. यदि उम्मीदवार महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से है तो उसे 50 रुपए ही देने होंगे.
गौरी रानी की रिपोर्ट
