द एचडी न्यूज डेस्क : राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है. राजद सुुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डोरंडा ट्रेजरी मामले में रांची के विशेष सीबीआई कोर्ट ने सजा सुना दी है. कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा सुनाएगी. चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया है. इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है.
अबतक लालू यादव को 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है. यह मामला साल 1996 में उस वक्त सामने आया था जब कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी खर्चे की रिपोर्ट्स जमा की थीं. डोरंडा कोषागार से से करोड़ों रुपये निकाले गए और बिना वेरिफिकेशन के फर्जी खर्च की रिपोर्ट दिखाई गई.
यह घोटाला सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. 1970 के दशक के मध्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.
लालू यादव की सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा. सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा मामले में सबूतों के आधार पर सनाउल हक, अनिल कुमार, राजेन्द्र पांडे, साकेत लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक साहू और ऐनुक हक को बरी कर दिया है.
जब साल 1996 में यह मामला दर्ज किया गया, जब 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था. अब तक इनमें से 55 की मौत हो चुकी है. जबकि सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए. कोर्ट का फैसला आने से पहले ही दो लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था. छह लोग आज तक पकड़े नहीं गए हैं.
चारा घोटाले के जुड़े चार मामलों में लालू यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा हुई, जबकि एक करोड़ रुपए का फाइन भी उन्हें देना पड़ा. इस मामले में सजा होने के कारण आरजेडी प्रमुख को आधा दर्जन से भी ज्यादा बार हवालात में रहना पड़ा.
गौरी रानी की रिपोर्ट