पटना : देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जहां कमजोर पड़ रही है तो वहीं तीसरी लहर की संभावना भी बनी हुई है. इन सबके बीच एक बार फिर से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ स्कूल-कॉलेज भी खोल दिए गए हैं. वहीं कई अन्य राज्य आने वाले दिनों में स्कूल-कॉलेज खोलने जा रहे हैं. इस महीने यानी अगस्त महीने की बात करें तो केवल आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल खुलने की संभावना है, ये जानकारी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दी है.
जी हां बिहार राज्य में 16 अगस्त 2021 से कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल जाएंगे. राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के घटते मामलों को देखते हुए लिया है. स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है. छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को एसओपी व दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है.
आपको बता दें कि बिहार स्कूल फिर से खुलने को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कक्षा एक से आठ तक के स्कूल 16 अगस्त से खोल दिए जाएंगे. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पटना जिला शिक्षा प्रशासन द्वारा स्कूल बसों और परिसर के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा के साथ बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है.
चलिए अब हम आपको बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं क्यूंकि छोटे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और इसको लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से सावधानी बरतना चाहते हैं. कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए कई तरह के गाइडलाइंस दी गई हैं. अब इसको लेकर किस तरह कि जांनकारी हमारे पास है किस तरह की दिशा निर्देश दी गई है, और कैसे बिहार सरकार के निर्देशों को फॉलो करना होगा.
राज्य का स्वास्थ्य विभाग इन सभी उपायों के अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के टीचर्स और स्टाफ के वैक्सीनेशन के लिए विशेष व्यवस्था भी करेगा. बता दें कि इससे पहले बिहार राज्य में सात अगस्त से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए फिर से स्कूल खोले जा चुके हैं.
सरकार के गाइडलाइन
- स्कूल प्रशासन को बसों का दिन में दो बार सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करना होगा.
- सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बसों में एसी बंद रहेंगे, और उचित वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खुली रहेंगी.
- छात्रों को अपने संबंधित बसों में चढ़ते समय थर्मल स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा.
- प्रॉपर सेफ्टी के साथ एंट्री और एग्जिट सुनिश्चित करने के लिए हर बस में सैनिटाइजेशन की सुविधा होनी चाहिए.
- बस कंडक्टर और ड्राइवर को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा.
- छात्रों को किसी भी हालत में अपने मास्क को एक्सचेंज नहीं करना है.
- छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल प्रशासन को परिसर में “नो स्पिट” बैनर लगाना होगा.
- बच्चों को घर का बना लंच बॉक्स लाना होगा. बाहरी दुकानदारों को स्कूल परिसर से दूर रहना चाहिए.
- छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
स्वपनिल सोनल की रिपोर्ट