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GST काउंसिल का बड़ा निर्णय, 2022 के बाद भी लगेगा कम्पेनसेशन सेस!

Bj Bikash
Last updated: 5th October 2020 12:54 pm
By Bj Bikash
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3 Min Read
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नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की आज यानी सोमवार को हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक यह तय हुआ है कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कम्पेनसेशन सेस को जून 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा. राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

Contents
पांच साल तक लगना था यह उपकरक्या है मुआवजे का गणितकेंद्र ने दिए हैं दो विकल्पइन राज्यों ने किया है विरोध

पांच साल तक लगना था यह उपकर

गौरतलब है कि मुआवजे के लिए केंद्र सरकार के विकल्प को सिर्फ 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने स्वीकार किया है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की पेशकश को ठुकरा दिया है. केंद्र ने आश्वासन दिया था कि इस उधारी को चुकाने के लिए लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कम्पेनसेशन सेस को 2022 से भी आगे बढ़ा दिया जाएगा. नियम के मुताबिक यह जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ पांच साल तक लगना था.

राज्य करीब 2.35 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का बकाया मुआवजा देने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं. इसके बदले में केंद्र ने उन्हें उधार लेने के दो विकल्प दिए हैं. लेकिन केंद्र की इस पेशकश को लेकर राज्य बंटे हुए हैं.

क्या है मुआवजे का गणित

राज्यों का करीब 2.35 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार का गणित यह है कि इसमें से करीब 97,000 करोड़ रुपए का नुकसान ही जीएसटी लागू होने की वजह से है, बाकी करीब 1.38 लाख करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से है.

केंद्र ने दिए हैं दो विकल्प

अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने राज्यों को इस संकट से निपटने के लिए दो विकल्प दिए थे. पहला विकल्प यह था कि वे 97,000 करोड़ रुपया एक खास विंडो से उधार लें, जिसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक करेगा. दूसरा विकल्प यह है कि वे पूरे 2.35 लाख करोड़ रुपए की रकम को उधार लें.

इन राज्यों ने किया है विरोध

केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों में दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु शामिल हैं. उन्होंने इसके विरोध में केंद्र सरकार को लेटर लिखा है. उनका कहना है कि जीएसटी को लाने वाले संविधान संशोधन के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा देने के लिए बाध्य है. अगर इस मसले पर वोटिंग हुई तो काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य क्या रुख अख्तियार करते हैं. नियम के मुताबिक किसी भी तरह के प्रस्ताव को पास कराने के लिए कम से कम 20 राज्यों की सहमति जरूरी है.

TAGGED: #Decides, #Delhi, #Extend Compensation Cess, #GST Council, #Levy Beyond
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