सावन की अंतिम सोमवारी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ एवं दुमका जिला स्थित बासुकिनाथ मंदिर को खोलने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर यह आदेश दिया. इसके पहले झारखंड हाइकोर्ट ने सावन के दौरान इन दोनों मंदिरों में सार्वजनिक पूजा की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था. गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और इस वाद के बाकी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस तामिला करने का निर्देश कोर्ट ने दिया और अपना-अपना पक्ष रखने को कहा. इस मामले की अंतिम सुनवाई 31 जुलाई 2020 को निर्धारित की गयी थी. सरकार का पक्ष सुनने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया