बिहार की नीतीश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है. राज्य गृहमंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल, ब्लॉक और सभी मुनिसिपल एरिया में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक पाबंदियां होंगी. इस दौरान सरकारी दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ काम करेंगे. वाणिज्यिक और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोला जाएगा. लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही चालू रहेंगी.
बता दें कि राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया है. यानि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर पाबंदियां होंगी. बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगाता बढ़ोतरी हो रही है. राज्य में अब तक 48001 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं. इनमें से 31673 मरीज ठीक हो चुके हैं. 16042 मरीजों का इलाज चल रहा है और 285 लोगों की मौत हुई है. बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 65.98 है.
बिहार में केन्द्र सरकार की ओर से अनलॉक-3 का गाइडलाइन की शर्ते लागू रहेगी. साथ ही कुछ क्षेत्र में राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. 50 प्रतिशत क्षमता के साथ निजी और सरकारी दफ्तर खुलेंगे. रात के 10 बजे से सुबह के पांच बजे तक नाइन कर्फ्यू लागू रहेगा.
अनलॉक-3 में शापिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं होगी. रेस्टोरेंट और मॉल में होम डिलेवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी. राज्य सरकार ने अनलॉक-3 गाइडलाइन में दुकान और मार्केट खोलने का फैसला सभी जिलों के जिलाधिकारी के उपर छोड़ दिया गया है. जिलाधिकारी अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए फैसले लेंगे. वहीं निजी वाहनों के परिचालन पर पाबंदी रहेगी. शर्त के साथ बिहार में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन में छूट दी गयी है. सभी धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों पर रोक रहेगा. पार्क और जिम भी 16 अगस्त तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार ने खेती से संबंधित गतिविधियों और कृषि संबंधित दुकानों को छूट दी है.