रांची : राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने मंगलवार की शाम मीडिया से बात करते हुए बताया कि बरहेट मामले में डीएसपी की जांच रिपोर्ट मिल गयी है। निलंबित थाना प्रभारी हरीश पाठक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए एसपी को दिशा-निर्देश दिया गया है। किसी को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में झारखंड पुलिस काफी बेहतर काम कर रही है। इसके पूर्व डीजीपी ने ट्वीटर पर अपनी पोस्ट करते हुए लिखा था कि झारखंड पुलिस महिलाओं की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को कायम रखने के लिये प्रतिबद्ध है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या आपराधिक कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिलाओं को प्रताड़ित करने वाला कोई भी हो, चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों न हो, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
मालूम हो कि एक दिन पूर्व बरहेट थाना प्रभारी हरीश पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में थाना प्रभारी एक महिला को पीटते और गाली-गलौज करते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने मामले को गंभीरता से लिया है। थाना प्रभारी हरीश पाठक को तत्काल निलंबित करते हुए जांच शुरू कर दी गयी है। जांच की जिम्मेवारी डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी को दी गयी है।
डीएसपी से 2 दिनों के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया था। इस मामला के प्रकाश में आते ही डीजीपी एमवी राव ने पुलिस पदाधिकारियों को आदेश दिया था कि अगर अगर पीड़ित महिला लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहती है, तो उसे दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाये। अगर पीड़िता शिकायत नहीं करती है तो जांच प्रतिवेदन के अनुसार कांड बनाया जाये। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी की पिटाई से उसके मुंह से खून निकलने लगा था। बाद में उसे अस्पताल भी जाना पड़ा था।