झारखंड में 2021 तक गुटखा और पान मसाला नहीं बिकेंगे. सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई, 2021 तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने एक आदेश जारी किया है.डॉ कुलकर्णी के आदेश के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है.