DESK:- मध्य प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार का तुरंत फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेगा. आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि विधानसभा के स्पीकर का पक्ष जाने बिना राज्य में फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की अर्जी पर सीएम कमलनाथ, स्पीकर एनपी प्रजापति और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ये नोटिस व्हॉट्सएप और मेल के जरिए भेजा जाएगा.


MP में फ्लोर टेस्ट आज नहीं
दरअसल आज सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार और कांग्रेस की ओर से कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में हाजिर नहीं था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कल सुनवाई के लिए टाल दिया. बीजेपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दूसरा पक्ष कोर्ट में इसलिए नहीं आया ताकि उन्हों एक दिन मिल सके. इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें नोटिस जारी करना होगा.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नौ विधायकों की याचिका पर हुई. 9 बीजेपी विधायकों में गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, विश्वास सारंग, संजय सत्येंद्र पाठक, कृष्णा गौर और सुरेश राय शामिल हैं. याचिका में राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार का तुरंत फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग की गई थी.

