पटना : पटना एनआइए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह गहलोत की अदालत ने शुक्रवार को गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि चार जुलाई से मामले में बहस होगी. बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता तैयार होकर अदालत में उपस्थित हों. विदित हो कि उक्त मामले का बहस अभी तक चार विशेष जजों के समक्ष हुआ है. परंतु मामले में फैसला आने के पूर्व या तो विशेष जजों का तबादला हो गया या पदोन्नति हो जाने के कारण मामले में निर्णय नहीं हो सका है. 27 अक्तूबर, 2013 को भाजपा की हुंकार रैली के दौरान पटना के गांधी मैदान में अभियुक्तों ने कई बम विस्फोट किये. इसके कारण दर्जनों लोग घायल हो गये थे तथा बम लगाने के दौरान पटना जंक्शन के करबिगहिया छोर पर स्थित शौचालय में एक अभियुक्त की विस्फोट में मौत हो गयी थी.
