रांची : झारखंड के शहरों में रहने वालों श्रमिकों को भी साल में सौ दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार के रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कोरोना काल में रोजी पर मार से निपटने के लिए शहरी मजदूरों के लिए राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लांच करने जा रही है। नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है।
ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र के व्यस्क काम मांग सकेंगे। आवेदन के 15 दिनों के भीतर अकुशल श्रमिकों को काम उपलब्ध कराना होगा। सरकारी एजेंसियों या नगर निकायों के काम नहीं दे पाने पर 15 दिनों के बाद बेरोजगारी भत्ता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले महीने में न्यूनतम मजदूरी की एक चौथाई राशि आवेदक को दी जाएगी। दूसरे महीने में न्यूनतम मजदूरी की आधी राशि का भुगतान होगा। इसके बाद महीने भर की पूरी न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी।