गोड्डा के उपायुक्त सुनील कुमार के द्वारा आदेश जारी कर बताया गया कि कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में Lock Down किया गया है। इस दौरान आम लोगों को घर में रहने की अपील करते हुए बाहर निकलने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र के आलोक एवं महामारी के दौरान प्रदत्त शक्तियों के आलोक में सभी प्रतिष्ठान/मकान मालिकों को यह निदेश दिया जाता है कि आगामी दो माह तक किसी भी किरायेदार को किराया भुगतान हेतु परेशान नहीं करेंगे।

साथ ही इस आधार पर किसी किरायेदार को मकान खाली करने हेतु धमकी नहीं देंगे और न उसे मजबूर करेंगे। यदि किसी भी प्रतिष्ठान/ मकान मालिकों द्वारा ऐसा किये जाने हेतु सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे प्रतिष्ठान/मकान मालिकों के उपर कार्रवाई की जायेगी। इसे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोड्डा/ नगर पंचायत महागामा सुनिश्चित कराये.

संदीप राज की रिपोर्ट