द एचडी न्यूज डेस्क : नीतीश सरकार की तरफ से बिहार में लागू किए गए शराबबंदी कानून का फायदा पीएम केयर फंड को मिल रहा है. कोरोना काल में अगर आप शराब पीते पकडे गए या फिर आपकी गाडी से शराब बरामद हुई तो आपको पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा करना होगा. पटना हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में रुपए जमा कराने पर ही जमानत देने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट ने शराब पीने या बेचने के जुर्म में गिरफ्तार लोगों को पीएम केयर्स फंड में रुपए जमा कराने पर ही जमानत देने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट में शराब से जुड़े मामलों में यह अनोखी पहल की है.
शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए अभियुक्त जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं तो न्यायालय उन्हें पीएम केयर फंड में दंड शुल्क जमा कराने का निर्देश दे रहा है. हाईकोर्ट ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि शराब बरामदगी का मामला जिस अभियुक्त पर जितना बड़ा होगा उसे इतनी बड़ी रकम पीएम केयर फंड में जमा करानी होगी. जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने कई जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. एक अनुमान के मुताबिक इससे पीएम केयर्स फंड को करीब तीन लाख रुपए मिलेंगे.
ऐसे आदेश की शुरुआत प्रफुल्ल कुमार की जमानत अर्जी से हुई. प्रफुल्ल की अर्जी में कहा गया था कि जिस गाड़ी से शराब बरामद हुई है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि वह गाड़ी का मालिक है और घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था. उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था. उसे इस मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है. इसलिए उसे जमानत दी जाए. कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड में रुपए जमा करने की बात कही. प्रफुल्ल ने कहा कि वह इस फंड में 10 हजार रुपए जमा कराने को तैयार है. और फिर कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.